Salary of 17 lakhs won’t attract tax!
Income tax: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई तरह के अलाउन्स पर टैक्स-बेनेफिट देता है। इन अलाउन्सेज का फायदा उठाने के लिए आपको अपने सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने होंगे। इस बारे में आप अपने एंप्लॉयर के एचआर डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं